Chhattisgarh Cinema Hall Concession
Cinema Hall Concession | Cinema Hall Medernization | Cinema Hall Renovation | Cinema Hall Improvement | Cinema Hall Entertainment Fee |
Chhattisgarh Government will provide Entertainment Fees rebate of Rs. 5,00,000 to those cinema halls which will do Cinema Hall Meronization and Improvement Work
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सिनेमाघर में सुधार करने पर मिलेगी मनोरंजन शुल्क से छूट
रायपुर, 29 मई 2009 - राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के सिनेमाघरों के सुधार एवं आधुनिकीकरण प्रोत्साहन योजना 2009 के तहत एक लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में स्थित सिनेमाघरों में आवश्यक सुधार अथवा आधुनिकीकरण किए जाने पर पांच लाख रूपए तक मनोरंजन शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी। वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।
सचिव आबकारी श्री गणेश शंकर मिश्रा ने बताया कि छत्तीसगढ़ के सिनेमाघरों के सुधार एवं आधुनिकीकरण प्रोत्साहन योजना 2009 के तहत एक लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में स्थित सिनेमाघरों में यदि प्रोजेक्टर, स्पीकर, एम्प्लीफायर, रेक्टीफायर, ध्वनि, स्क्रीन प्रोजेक्शन से संबंधित आधुनिक तकनीकों के उपकरणों की स्थापना की जाती है अथवा प्रोजेक्शन केबिन में पर्याप्त परिवर्तन, सुधार और उसे नवीनतम साधनों से सुसज्जित किया जाता है, वातानुकूलन अथवा एयर कूलिंग की व्यवस्था, मरम्मत, नवीनीकरण, परिवर्धन अथवा अन्य कोई निर्माण कार्य या रिप्लेसमेंट किया जाता है, जिससे सिनेमाघर में गुणात्मक सुधार हो और दर्शकों को अधिक सुविधाजनक चलचित्र देखने सहायता मिले, के लिए यदि पांच लाख रूपए तक व्यय किया जाता है, तो मनोरंजन शुल्क से छूट का लाभ मिलेगा।
आबकारी शुल्क में यह छूट सिनेमाघर में सुधार पर व्यय पांच लाख रूपए तक प्राप्त होगी। जैसे ही मनोरंजन शुल्क की देय संचयी रकम, नियम 5 के उप नियम (6) के अधीन यथा अवधारित रकम (सिनेमाघरों के सुधार एवं आधुनिकीकरण पर व्यय) के बराबर हो जाएगी, छूट का आदेश प्रभावशील नहीं रहेगा अथवा तीन वर्ष की समाप्ति पर उक्त आदेश स्वत: प्रभावशील नहीं रहेगा। मनोरंजन शुल्क के भुगतान से छूट का आदेश उसमें उल्लेखित तारीख से प्रभावशील होगा।
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