सूचना का अधिकार कानून : छत्तीसगढ़ में 87 हजार आवेदनों का निराकरण
मुख्य सूचना आयुक्त ने समीक्षा बैठक में दी जानकारी
रायपुर, शासन और प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अब तक विभिन्न सरकारी कार्यालयों को प्राप्त 93 हजार 262 आवेदनों में से लगभग 87 हजार आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त श्री ए. के. विजयवर्गीय ने 04 दिसंबर 2009 को दक्षिण बस्तर जिले के मुख्यालय दंतेवाड़ा में आयोजित समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी। श्री विजयवर्गीय ने विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों की इस बैठक में कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आम जनता को प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने तथा क्तत्त्ष्टाचार को रोकने के लिए एक सशक्त अधिकार दिया गया है।
मुख्य सूचना आयुक्त ने अधिकारियों से कहा कि आम नागरिकों को इस कानून के तहत उनके द्वारा चाही गयी जानकारी आसानी से और समय-सीमा में मिल सके, इसके लिए सभी कार्यालयों में हर प्रकार के दस्तावेज व्यवस्थित रूप से रखे जाने चाहिए।
श्री विजयवर्गीय ने अधिकारियों को जिले के साप्ताहिक हाट बाजारों में स्थानीय बोलियों में पोस्टर, पाम्पलेट एवं होर्डिंग्स के माध्यम से सूचना के अधिकार का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए, ताकि लोगों में इस कानून के प्रति और अपने अधिकार के प्रति जागरूकता बढ़ सके। Read Full Raipur Story »
छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार नियम 2009 बना
एक आवेदन पत्र पर अब एक ही विषय की जानकारी मांगी जा सकेगी Read Full Raipur Story »
रायपुर, 24 जून 2009 - सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अपील प्रकरणों में मुख्य सूचना आयुक्त श्री ए.के. Read Full Raipur Story »
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